ओडिशा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मास्क लगाना अनिवार्य 

By भाषा | Published: April 8, 2020 08:46 PM2020-04-08T20:46:35+5:302020-04-08T20:48:41+5:30

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चेहरे पर मास्क पहनने से कोरोना वायरस के प्रसार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। आप क्लॉथ मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 

Coronavirus Odisha, Uttar Pradesh, Chandigarh, Maharashtra, masking is mandatory in Jammu and Kashmir and Ladakh | ओडिशा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मास्क लगाना अनिवार्य 

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। (file photo)

Highlightsकोरोना वायरस (Covid-19) के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी लोगों के लिए घर से निकलते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। पुणे महानगर क्षेत्र के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश जारी किया था।

जम्मू/लेहः केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के सचिवालय में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में भी मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है।

कोरोना वायरस (Covid-19) के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी लोगों के लिए घर से निकलते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले ओडिशा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे महानगर क्षेत्र के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश जारी किया था।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सामान्य नागरिक प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सचिवालय में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आंगुतकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

अवर सचिव (जीएडी) रोहित शर्मा ने कहा, ‘‘ उसी के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों को मास्क खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि सचिवालय में उनके विभाग के हर कर्मचारी को पुन: उपयोग में आने वाले तीन मास्क दिये जा सकें। इस मद मे आने वाले व्यय को कार्यालय व्यय की मद से वहन जाएगा।’’

लेह के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने आम प्रशासन को और सरकारी अधिकारियों (सैन्य एवं असैन्य दोनों) को सार्वजनिक रूप से अनिवार्य मास्क पहनने का आदेश दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी अपने आदेश में कहा कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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