Corona: उत्तराखंड में नए प्रतिबंधः राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर लगी रोक; स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 16 जनवरी तक बंद, जानें

By अनिल शर्मा | Published: January 8, 2022 08:48 AM2022-01-08T08:48:22+5:302022-01-08T09:41:42+5:30

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी नए प्रतिबंध के मुताबिक अब राज्य में आनेवाले आगंतुकों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने टीके की दोनों खुराक अबतक नहीं ली है।

corona uttarakhand bans all political rallies and protests till january 16 all schools and anganwadi closed | Corona: उत्तराखंड में नए प्रतिबंधः राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर लगी रोक; स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 16 जनवरी तक बंद, जानें

Corona: उत्तराखंड में नए प्रतिबंधः राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर लगी रोक; स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 16 जनवरी तक बंद, जानें

Highlightsउत्तराखंड में राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई हैशादियों और अंतिम संस्कार में केवल 50% मेहमानों को अनुमति दी गई हैरात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा

देहरादून: कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत  राज्य में सभी राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को इस बाबत नए दिशानिर्देश लागू किए। 

शुक्रवार को सामने आए 814 नए मामले

प्रतिबंधों का आदेश उस वक्त आया जब उस दिन राज्य में कोविड के 814 ताजा मामले दर्ज किए गए जो सात महीनों में सबसे अधिक दैनिक मामले थे। पिछले साल 21 जून को राज्य में 892 मामले सामने आए थे। शुक्रवार को सामने आए 814 मामलों में से 93 हल्द्वानी के पाल नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के थे। कॉलेज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

शादियों और अंतिम संस्कार में केवल 50% मेहमानों को अनुमति

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, सभागार और भोजनालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे, जबकि स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं शादियों और अंतिम संस्कार में केवल 50% मेहमानों को अनुमति दी जाएगी, जबकि सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बिना कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के राज्य में आने वालों को नकारात्मक परीक्षण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य ने शुक्रवार को 814 नए मामले दर्ज किए, जो सात महीनों में सबसे अधिक है। राज्य के आगंतुक जिन्हें दोनों खुराक नहीं मिली हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए एक कोविड की नकारात्मक रिपोर्ट दिखानी होगी।

हरिद्वार DM विनय कुमार पांडेय ने कहा कि कोरोना को लेकर हमने एक बैठक की। मकर संक्रांति में प्रशासन किस प्रकार काम करेगा इसे लेकर भी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के शहरों में से सबसे ज़्यादा सैंपलिंग हरिद्वार में की जा रही है। कोरोना नियमों का पालन करवाने की सख्त हिदायत दी गई है।

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