लाइव न्यूज़ :

Corona lockdown: राजस्थान सरकार का अहम फैसला, राज्य के भीतर दिन में आवागमन के लिए अब पास की जरूरत नहीं

By भाषा | Updated: May 11, 2020 14:16 IST

राजस्थान सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए राज्य के भीतर ही आवागमन को सुगम बनाते हुए पास की अनिवार्यता को रद्द कर दिया है। यानी की दूसरे जिले मे जाने के लिए पास बनाने के लिए जरुरत नहीं है।

Open in App
ठळक मुद्देराजस्थान सरकार ने राज्य के भीतर ही आवागमन को सुगम बनाते हुए पास की अनिवार्यता को रद्द कर दिया है।अंतर जिला एवं किसी जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।

जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के भीतर ही आवागमन को सुगम बनाते हुए पास की अनिवार्यता को रद्द कर दिया है। अब राज्य में दिन में अंतर जिला एवं किसी जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नये दिशा-निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में अंतर जिला एंव जिले के अंदर जिन गतिविधियों की अनमुति है उनके संबंध में आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यह छूट सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही होगी और कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन है और उसके बाद पहली बार इस तरह की ढील दी गयी है। प्रवक्ता के अनुसार दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे।

साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलक्टर को देनी होगी। दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलक्टर पास जारी कर सकेंगे। वहीं कर्फ्यू वाले इलाकों के लिए केवल जिला कलक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा।

यदि वह राज्य राजस्थान की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) मांगता है तो संबंधित जिला कलक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा। 

टॅग्स :राजस्थानकोरोना वायरसकोरोना वायरस हॉटस्‍पॉट्सराजस्थान में कोरोनाकोरोना वायरस लॉकडाउन
Open in App

संबंधित खबरें

भारतबोर्ड एग्जाम में उसने 93.88% अंक हासिल किए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था, राजस्थान की मेधावी छात्रा की हुई मौत

बॉलीवुड चुस्कीआज का इतिहासः देश-दुनिया में 30 मार्च की तारीख, महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा?

ज़रा हटकेबेइज्जती करके इज्जत देने पर विश्वविद्यालय का बहुत-बहुत शुक्रिया?, डिग्री प्राप्त करते समय पत्रकारिता छात्रा की तीखी टिप्पणी वायरल, देखिए

क्राइम अलर्टमुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो?, पत्नी गीता चौधरी नहीं मानी?, पहले भी 2 बार मारने का किया प्रयास, 4 ने मिलकर गला घोंटा और पंखे से लटकाया

भारतDelhi: राजस्थान से आ रही बस करोल बाग में पलटी, 25 यात्री घायल; 2 की हालत नाजुक

भारत अधिक खबरें

भारतLPG Cylinder Update: सिलेंडर के लिए अब लंबी वेटिंग खत्म! दिल्ली में बस ID कार्ड दिखाओ और 5KG सिलेंडर पाओ

भारतबाबा विश्वनाथ और ‘काशी कोतवाल’ काल भैरव में दर्शन-पूजन, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मंदिर, वीडियो

भारतपश्चिम बंगाल चुनावः 4660 अतिरिक्त मतदान केंद्र?, कुल संख्या 85379 और 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पड़ेंगे वोट

भारतTamil Nadu Election 2026: क्या CBSE का नया सिलेबस भाषा विवाद की जड़? सीएम स्टालिन ने कहा- "भाषा थोपने का सुनियोजित प्रयास"

भारतFire Accident: ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म पर भीषण आग, 10 लोग घायल; राहत और बचाव कार्य जारी