नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में विद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। विद्यालयों के खुलने के कुछ ही हफ्ते बाद वहां से संक्रमण की खबरों से चिंता पैदा हो गयी है। कोविड महामारी के कारण दो साल बाद विद्यालय खुले हैं।
विशेषज्ञ शिक्षण नुकसान का हवाला देते हुए विद्यालयों को बंद करने के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ विद्यालय बंद नहीं किये जाएंगे और ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। विद्यालयों से सभी मामलों की शिक्षा विभाग को रिपेार्ट करने को कहा गया है , उनसे यह भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विद्यालयों में स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।’’ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को अपनी एक बैठक मे विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा कर विद्यालयों के लिए पृथक मानक संचालन प्रक्रिया लाने का फैसला किया। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक में दिल्ली में कोविड की स्थिति की समीक्षा की।
सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गयी सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में फैसलाः
1ःसार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य
2ः नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना
3ः स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय
4ः मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी
5ः सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर
6ः राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा
7ः संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं
8ः मरीजों के इलाज की व्यवस्था करें
9ः टीकाकरण अभियान को तेज करने पर चर्चा।