किशोर के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद की सजा

By भाषा | Published: April 19, 2021 06:54 PM2021-04-19T18:54:51+5:302021-04-19T18:54:51+5:30

Convicted of raping a teenager, sentenced to 20 years in prison | किशोर के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद की सजा

किशोर के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद की सजा

जींद (हरियाणा), 19 अप्रैल जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोर के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि उचाना थाना क्षेत्र के एक किशोर ने 16 अप्रैल 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का ही सोमबीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और इस बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने सोमबीर को 20 साल का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Web Title: Convicted of raping a teenager, sentenced to 20 years in prison

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