दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड व नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा
By भाषा | Updated: March 26, 2021 22:22 IST2021-03-26T22:22:09+5:302021-03-26T22:22:09+5:30

दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड व नौ लाख रुपये जुर्माने की सजा
आजमगढ़ (उप्र) 26 मार्च उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की पॉक्सों अधिनियम की एक अदालत ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक बच्ची एवं महिला से दुष्कर्म के बाद पीड़ित महिला समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठाहराए गए व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को मिली जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर भरौलिया गांव में दुष्कर्म के बाद महिला सहित तीन लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को फांसी व नौ लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में संयुक्त निदेशक, अभियोजन वेद प्रकाश शर्मा तथा मुबारकपुर थाने के पैरोकार पंकज सिंह के विशेष प्रयास से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने 14 गवाहों को अदालत में पेश किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए मृत्यदंड व नौ लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश भी दिया।
पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय व दुर्लभतम बताया है।
पुलिस थाना में दर्ज तहरीर के मुताबिक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उक्त महिला और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसने महिला, उसके पति तथा चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
तहरीर के मुताबिक आरोपी ने दो अन्य बच्चों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी नजीरूद्दीन को गिरफ्तार किया और उसका डीएनए टेस्ट कराया। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गयी।
आरोपी के घटना में शामिल होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
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