बाम्बे हाईकोर्ट का सुझाव, राज्य के अंदर प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की अनुमति देने पर विचार करे महाराष्ट्र सरकार

By भाषा | Published: April 15, 2020 10:00 PM2020-04-15T22:00:21+5:302020-04-15T22:00:21+5:30

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से प्रवासी मजदूरों को राज्य के अंदर अपने घर लौटने की अनुमति देने पर विचार करे के लिए कहा है।

Consider if migrant workers from within Maharashtra can go home, Bombay High Court to state | बाम्बे हाईकोर्ट का सुझाव, राज्य के अंदर प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की अनुमति देने पर विचार करे महाराष्ट्र सरकार

न्यायमूर्ति देशपांडे ने कहा कि फंसे हुए कुछ कामगार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। (फाइल फोटो)

Highlightsअदालत ने कहा कि सरकार कामगारों को राज्य के अंदर अपने मूल निवास स्थान पर जाने की इजाजत देने पर विचार कर सकती है।न्यायमूर्ति आरके देशपांडे ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान यह सुझाव दिया।

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में विचार करने को कहा कि क्या फंसे हुए प्रवासी कामगार मेडिकल जांच कराने के बाद राज्य के अंदर अपने घर लौट सकते हैं। न्यायमूर्ति आरके देशपांडे ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रवासी कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों की दशा के बारे में चिंता जताने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान यह सुझाव दिया।

अदालत ने कहा कि सरकार ऐसे कामगारों को राज्य के अंदर अपने मूल निवास स्थान पर जाने की इजाजत देने पर विचार कर सकती है क्योंकि यह प्रशासन पर बढ़े भार को कम करेगा। अदालत ने कहा कि इस तरह की यात्रा की इजाजत देने से पहले मेडिकल जांच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संक्रमित नहीं हैं और ग्रामीण इलाकों में उनसे संक्रमण नहीं फैलेगा, जो अभी कुल मिला कर अप्रभावित है।

न्यायाधीश ने कहा कि जिला स्तरीय समितियां पानी, भोजन, आश्रय और अन्य सुविधाओं के बारे में फंसे हुए प्रवासी कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों की शिकायतों को सुनेगी। अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार को सर्वेक्षण करना होगा और राज्य में फंसे इस तरह के प्रवासी कामगारों की सूची तैयार करनी होगी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कोविड-19 सिर्फ इसी देश तक सीमित नहीं है बल्कि यह महामारी समूची दुनिया में फैल गया है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘प्रवासी कामगारों एवं मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के मुद्दे का समाधान केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परामर्श कर करना होगा और यह माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से ज्ञात हुआ है।’’

न्यायमूर्ति देशपांडे ने कहा, ‘‘बेशक, फंसे हुए कुछ कामगार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई सर्वेक्षण नहीं हो जाता और राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई उपयुक्त फैसला नहीं करती, कोई सकारात्मक निर्देश जारी करना संभव नहीं है।’’ अदालत इस विषय की अगली सुनवाई चार मई को करेगी। 

Web Title: Consider if migrant workers from within Maharashtra can go home, Bombay High Court to state

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