सामाजिक रसोई- खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य सरकार पर लाखों का जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 10, 2020 12:11 IST2020-02-10T12:11:37+5:302020-02-10T12:11:37+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक रसोई से जुड़ी जनहित याचिका पर 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने वाले राज्यों को केवल एक लाख रुपए देने होंगे, शेष को पांच लाख रुपए देने होंगे

सामाजिक रसोई- खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य सरकार पर लाखों का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक रसोई और खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रैवाया दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर लाखों का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक रसोई से जुड़ी जनहित याचिका पर 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने वाले राज्यों को केवल एक लाख रुपए देने होंगे, शेष को पांच लाख रुपए देने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
Supreme Court imposes a fine of Rs 5 lakhs on Central and state governments for failing to file an affidavit on steps being taken to formulate a scheme for community kitchens to combat hunger and malnutrition. The court will hear the plea next on February 17. pic.twitter.com/0PsBcB8K59
— ANI (@ANI) February 10, 2020