लाइव न्यूज़ :

यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए लिपिक के उच्चतम न्यायालय में प्रवेश पर रोक

By भाषा | Updated: July 1, 2021 23:40 IST

Open in App

नयी दिल्ली, एक जुलाई उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता के लिपिक के रूप में काम कर रहे व्यक्ति को यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद उसपर तीन महीने तक शीर्ष अदालत परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उच्चतम न्यायालय की लिंग संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) द्वारा अशोक सैनी को दोषी पाए जाने के बाद उसपर पाबंदी लगाई गई है।

समिति ने एक बयान जारी कर कहा कि संबंधित व्यक्ति पर यह प्रतिबंध एक जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

विश्वVIDEO: दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद, बांग्लादेश में 'कलावा' पहनने पर एक हिंदू रिक्शा चालक पर भीड़ ने किया हमला

भारतराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को दी मंज़ूरी, जो लेगा MGNREGA की जगह

भारत‘महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर नंबर 1’: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोटर्स को जताया अभार

विश्वक्रिसमस के 4 दिन पहले गोलियों की बौछार?, ‘क्वानोक्सोलो’ पब में अंधाधुंध गोलीबारी, 12 बंदूकधारियों ने 9 को भूना और 10 की हालत गंभीर

क्रिकेटIND vs PAK, FINAL: अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में भारत को 191 रनों से हराया

भारत अधिक खबरें

भारतमहाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: नगर परिषद-नगर पंचायत में कुल सीट 288, महायुति 212 सीट पर आगे?, ब्रह्मपुरी नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा, 23 में से 21 सीट पर जीत

भारतमहाराष्ट्र स्थानीय चुनाव परिणाम: नगर परिषद में 246 सीट, भाजपा 100, एनसीपी 33 और शिवसेना 45 सीट पर आगे?

भारतMaharashtra Civic Polls 2025: शिंदे गुट के ओम प्रकाश खुर्सादय की प्रचंड जीत, बोले- 'हमसे कई ज्यादा जनता की जीत'

भारतVIDEO: रामदेव ने मीडिया के मंच पर ही पत्रकार को कुश्ती के लिए किया चैलेंज, फिर दे डाली दी पटकनी, देखें

भारतलियोनेल मेस्सी को अपने इंडिया टूर के लिए कितने पैसे मिले? ऑर्गनाइज़र ने खर्च का दिया ब्यौरा