यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए लिपिक के उच्चतम न्यायालय में प्रवेश पर रोक
By भाषा | Updated: July 1, 2021 23:40 IST2021-07-01T23:40:09+5:302021-07-01T23:40:09+5:30

यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए लिपिक के उच्चतम न्यायालय में प्रवेश पर रोक
नयी दिल्ली, एक जुलाई उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता के लिपिक के रूप में काम कर रहे व्यक्ति को यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद उसपर तीन महीने तक शीर्ष अदालत परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उच्चतम न्यायालय की लिंग संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) द्वारा अशोक सैनी को दोषी पाए जाने के बाद उसपर पाबंदी लगाई गई है।
समिति ने एक बयान जारी कर कहा कि संबंधित व्यक्ति पर यह प्रतिबंध एक जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
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