ईसाई महिला प्राचार्य को मिली अग्रिम जमानत, धार्मिक स्वतंत्रता कानून से तहत दर्ज हुआ था मामला

By भाषा | Updated: March 18, 2021 21:41 IST2021-03-18T21:41:13+5:302021-03-18T21:41:13+5:30

Christian woman principal got anticipatory bail, case was registered under religious freedom law | ईसाई महिला प्राचार्य को मिली अग्रिम जमानत, धार्मिक स्वतंत्रता कानून से तहत दर्ज हुआ था मामला

ईसाई महिला प्राचार्य को मिली अग्रिम जमानत, धार्मिक स्वतंत्रता कानून से तहत दर्ज हुआ था मामला

जबलपुर (मप्र), 18 मार्च मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत छतरपुर जिले के खजुराहो पुलिस थाने में दर्ज कथित धर्मान्तरण के मामले में ईसाई महिला प्राचार्य सिस्टर भाग्य को प्रदेश के उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। वह नन है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मंगलवार को सिस्टर भाग्य द्वारा 10,000 रूपये की जमानत पेश करने पर अग्रिम जमानत देने का आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि जब भी पुलिस को इस मामले में जांच के लिए महिला प्राचार्य की जरूरत होगी, तो उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।

यह जानकारी याचिकाकर्ता की वकील ब्राइन डिसल्वा ने बृहस्पतिवार को दी है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह खुजराहो स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेट हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। स्कूल के एक पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर खुजराहो थाने में उसके खिलाफ 22 फरवरी 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता कानून-2020 की धारा-3 तथा 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस कर्मचारी को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण हटाया गया था।

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Web Title: Christian woman principal got anticipatory bail, case was registered under religious freedom law

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