औरंगाबाद, पांच नवंबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर निगम ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे 30 नवंबर से उपभोक्ताओं के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच करें। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद नगर निगम (एएमएसी) ने यह कदम शहर में अधिकतर लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के इरादे से उठाया है।
एएमसी के आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय द्वारा पेट्रोल पंपों को जारी निर्देश में कहा गया है कि उन्हें उपभोक्ताओं के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए और उन ग्राहकों को छूट दी जा सकती है जिन्हें 30 नवंबर के बाद दूसरी खुराक दी जानी है।
अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा अंतर जिला और अंतर राज्य बस सेवा देने वाले ऑपरेटरों से भी यात्रियों के टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निकाय ने स्विमिंग पूल, सभागार, दुकानों, उद्योगों और निजी कार्यालयों जैसे प्रतिष्ठानों को भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण हुआ हो और वे केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दें जिन्होंने कोविड का टीका लगवाया है।
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