बिहार में एके-47 राइफलों की बरामदगी मामले में हथियार तस्कर के खिलाफ आरोप पत्र दायर

By भाषा | Published: June 2, 2021 08:59 PM2021-06-02T20:59:29+5:302021-06-02T20:59:29+5:30

Chargesheet filed against arms smuggler in the recovery case of AK-47 rifles in Bihar | बिहार में एके-47 राइफलों की बरामदगी मामले में हथियार तस्कर के खिलाफ आरोप पत्र दायर

बिहार में एके-47 राइफलों की बरामदगी मामले में हथियार तस्कर के खिलाफ आरोप पत्र दायर

नयी दिल्ली, दो जून राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एके-47 असॉल्ट राइफलों की बरामदगी से संबंधित 2018 के एक मामले में एक हथियार तस्कर के खिलाफ बुधवार को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

जांच में तस्करों को हथियारों की आपूर्ति में केंद्रीय आयुध डिपो (सीओडी) के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संलिप्तता का खुलासा था।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में गया जिले के तेतार गांव निवासी राजीव कुमार सिंह उर्फ ‘चुन्नू सिंह’ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि मामला सितंबर, 2018 में बिहार के मुंगेर जिले में रिजवाना बेगम के परिसर से तीन एके-47 राइफल की बरामदगी से संबंधित है। यह जब्ती एक अन्य आरोपी शमशेर आलम के खुलासे के आधार पर की गई थी।

शुरुआत में बिहार के मुफस्सिल थाने में सात सितंबर को 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने बाद में पांच अक्टूबर, 2018 को इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली थी।

प्रवक्ता ने बताया कि इससे पूर्व एनआईए ने मामले में 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

एनआईए ने कहा कि जांच में पता चला है कि मध्य प्रदेश में सीओडी जबलपुर के कुछ सेवारत और पूर्व कर्मचारियों ने हथियार तस्करों के एक समूह के साथ साजिश रची थी और वहां से बड़ी संख्या में एके राइफलें, उनके पुर्जे और सेल्फ-लोडिंग राइफल (एसएलआर) चुराये थे।

एनआईए ने कहा कि अब तक इस तरह की 22 एके-47 राइफल बरामद की जा चुकी है।

प्रवक्ता ने बताया कि चुन्नू सिंह आलम का करीबी सहयोगी है।

एनआईए ने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच अभी जारी है।

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Web Title: Chargesheet filed against arms smuggler in the recovery case of AK-47 rifles in Bihar

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