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बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में जूनियर इंजीनियर के खिलाफ आरोप पत्र दायर

By भाषा | Updated: February 12, 2021 22:03 IST

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नयी दिल्ली, 12 फरवरी उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी द्वारा कथित रूप से बच्चों का यौन शोषण करने और पैसा कमाने के उद्देश्य से ‘डार्क वेब’ पर उनका अश्लील वीडियो डालने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके विरुद्ध शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि मामले के संबंध में एजेंसी ने दिल्ली से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है लेकिन उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है।

उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी की हिरासत के लिए उसे बांदा की एक अदालत में पेश किया गया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि सीबीआई ने बाल यौन शोषण मामले में बांदा की जेल में बंद सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) रामभुवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

उन्होंने बताया कि आरोप पत्र स्टील के बक्से में दखिल किया गया और इसमें 2,500 से अधिक पन्ने हो सकते हैं।

दीक्षित ने बताया, ‘‘दंपति के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने और दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी को पुलिस हिरासत में देने पर के रिमांड मामले की सुनवाई सोमवार (15 फरवरी) को होगी। इस दौरान जेई और उसकी पत्नी के अलावा यह आरोपी भी अदालत में मौजूद रहेगा।’’

एडीजीसी दीक्षित ने बताया, ‘‘सीबीआई ने आरोप पत्र में 25 पीड़ितों जिनकी उम्र चार से 22 साल के बीच का बयान शामिल किया है, इसके अलावा आरोपी के घर से मिले डिजिटल सबूत को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि इस सिलसिले में सीबीआई ने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो व फोटो पॉर्न साइटों को बेचने का एक मामला 31 अक्टूबर 2020 को दर्जकर 16 नवंबर 2020 को चित्रकूट से सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) रामभुवन को गिरफ्तार किया था। वह 18 नवंबर से न्यायिक हिरासत में बांदा की जेल में बंद है। इसी मामले की सह आरोपी दुर्गावती (जेई की पत्नी) 28 दिसंबर 2020 से न्यायिक हिरासत में बांदा की जेल में बंद है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप पत्र में पॉक्सो अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी कानून के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा-120 बी (आपराधिक साजिश), धारा-377 (समलैंगिकता) के तहत अभिरोपित किया है।

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा-377 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है लेकिन सीबीआई को मिली कानूनी सलाह के मुताबिक इस धारा को लागू किया जा सकता है क्योंकि यह अपराध नया प्रावधान आने से पहले हुआ है।

अधिकारियों के मुताबिक 50 वर्षीय भुवन की मानसिक स्थिति जानने के लिए जांच की गई।

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, ‘‘ आरोपी ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का लालच देकर पांच से 16 साल को बच्चों को फंसाता था। आरोपी के ईमेल की जांच से पता चला कि वह बच्चों के यौन शोषण की सामग्री को साझा करने के इरादे से कई लोगों (भारतीय एवं विदेशी)के नियमित संपर्क में था।’’

उन्होंने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर कई सालों में भारी मात्रा में बाल यौन शोषण की सामग्री का निर्माण किया एवं उन्हें इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं डार्कनेट जैसे मंचों के माध्यम से साझा किया।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला कि वह तीन जिलों- हमरीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट- से पिछले दस साल से इस अपराध को अंजाम दे रहा था।

उन्होंने बताया कि आरोपी के अपराध करने का तरीका पीड़ित को चुप्प रखने एवं जांच एजेंसियों से दूर रहने का था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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