चारधाम परियोजना: सड़कों को चौड़ा करने का रास्ता साफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क से सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरणीय सिफारिशें लागू करने के लिए समिति बनाई

By विशाल कुमार | Updated: December 14, 2021 11:46 IST2021-12-14T11:43:56+5:302021-12-14T11:46:57+5:30

केंद्र सरकार को परियोजना के लिए मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमा सुरक्षा की चिंताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि रक्षा मंत्रालय एक विशेष निकाय है और अपने ऑपरेशन की आवश्यकताओं को तय कर सकता है।

chardham-project-supreme-court-agrees-with-centre-on-road-widening-says-national-security | चारधाम परियोजना: सड़कों को चौड़ा करने का रास्ता साफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क से सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरणीय सिफारिशें लागू करने के लिए समिति बनाई

चारधाम परियोजना: सड़कों को चौड़ा करने का रास्ता साफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क से सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरणीय सिफारिशें लागू करने के लिए समिति बनाई

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमा सुरक्षा की चिंताओं को पूरा किया जाना चाहिए।रक्षा मंत्रालय एक विशेष निकाय है और अपने ऑपरेशन की आवश्यकताओं को तय कर सकता है।जस्टिस एके सीकरी पर्यावरणीय सिफारिशों को लागू करने वाली निगरानी समिति के प्रमुख घोषित।

नई दिल्ली: इस तर्क से सहमत होते हुए कि क्षेत्र में व्यापक सड़कें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से रणनीतिक महत्व की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की चार धाम परियोजना के हिस्से के रूप में सड़कों को चौड़ा करने का रास्ता साफ कर दिया।

केंद्र सरकार को परियोजना के लिए मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमा सुरक्षा की चिंताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि रक्षा मंत्रालय एक विशेष निकाय है और अपने ऑपरेशन की आवश्यकताओं को तय कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही की जरूरत है और हाल के दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है।

रक्षा मंत्रालय ने अपनी याचिका में 8 सितंबर, 2020 को 5.5 मीटर की चौड़ाई के साथ सड़कें बनाने की सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ के फैसले को चुनौती दी थी और 10 मीटर चौड़ाई वाली सड़के बनाने की मंजूरी मांगी थी।

पर्यावरणीय सिफारिशों की निगरानी के लिए जस्टिस एके सीकरी को कमान

हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उठाई गई पर्यावरणीय चिंताओं पर भी संज्ञान लिया और रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय को समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।

अदालत ने समिति की सिफारिशों को लागू करने की निगरानी के लिए जस्टिस एके सीकरी को निगरानी समिति का प्रमुख घोषित किया।

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