मुंबई/नई दिल्लीः CBI ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि मुंबई और दिल्ली में राणा कपूर और उनके सहयोगियों के कई स्थानों सर्च अभियान जारी है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू तथा अवांता रीयल्टी के प्रवर्तक गौतम थापर के खिलाफ एक नया मामला दायर किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला अमृता शेरगिल बंगले के सौदे और थापर की कंपनियों से 1,500 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली में ढील के लिए रिश्वत लेने से संबंधित है।
जांच एजेंसी दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के आवास, बिंदू से संबंधित ब्लिस एबोड का कार्यालय, थापर और उनकी कंपनियों और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. के कार्यालय शामिल हैं।
इस बीच मुंबई की एक विशेष अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत की अवधि बुधवार को 16 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग के आरोप में कपूर को हिरासत में लिया है। कपूर की हिरासत अवधि 11 मार्च तक की थी।
समयसीमा समाप्त होने के मद्देनजर ईडी ने कपूर को न्यायमूर्ति पी.पी. राजवैद्य की विशेष अदालत में पेश किया। मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली इस विशेष अदालत को ईडी ने सुनवाई के दौरान बताया कि कपूर ने अपने कार्यकाल में विभिन्न निकायों को 30 हजार करोड़ रुपये के कर्ज आवंटित किये।
ईडी ने कहा, ‘‘इनमें से 20 हजार करोड़ रुपये के कर्ज एनपीए बन गये। हमें इसकी गहराई से जांच करनी है कि इन पैसों का किस तरह हेर-फेर हुआ।’’ ईडी ने अदालत से हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।