दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र को उस प्रतिवेदन पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसमें कोविड-19 के कारण विदेश में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मामले पर लागू कानून, नियमों, विनियमों और सरकार की नीति के तहत प्रतिवेदन पर शीघ्रता से फैसला करने का निर्देश देने के साथ ही याचिका का निपटारा किया। याचिककर्ता ‘प्रवासी लीगल सेल’ का पक्ष रख रहे एमपी श्रीविग्नेश ने इस मुद्दे पर पहले से लंबित उनके पांच जुलाई के प्रतिवेदन पर निर्णय करने का निर्देश देने का भी अदालत से अनुरोध किया। याचिका में विदेशों में भारतीय मिशन को उन भारतीय नागरिकों के उचित आंकेड़े एकत्र करने और दर्ज रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिनकी कोविड-19 के कारण विदेश में मौत हो गई। इनमें उन बच्चों को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया, जिन्होंने संक्रमण के कारण माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता खो दिए हैं।
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