केंद्र ने आदेश बदला, विस्तारित कार्यकाल के लिए पात्र अधिकारियों की सूची में विदेश सचिव भी
By भाषा | Updated: November 17, 2021 22:52 IST2021-11-17T22:52:13+5:302021-11-17T22:52:13+5:30

केंद्र ने आदेश बदला, विस्तारित कार्यकाल के लिए पात्र अधिकारियों की सूची में विदेश सचिव भी
नयी दिल्ली, 17 नवंबर केंद्र ने बुधवार को अपने सोमवार के आदेश में सुधार करते हुए विदेश सचिव को विस्तारित कार्यकाल के लिए पात्र अधिकारियों की सूची में शामिल किया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों को विस्तारित कार्यकाल और सेवाकालीन लाभों की सुविधा के लिए कार्मिक मंत्रालय द्वारा मूल नियमों (एफआर) में संशोधन के दो दिन बाद यह कदम उठाया गया है। ‘एफआर’ सभी सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह है और इसमें उनके सेवाकालीन तथा सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है।
सोमवार को अधिसूचित नियमों ने केंद्र सरकार को रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक (आईबी), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और सीबीआई तथा ईडी के निदेशकों को मामला-दर-मामला आधार पर, इस शर्त के अधीन जनहित में कार्यकाल विस्तार देने की अनुमति दी कि ऐसे सचिवों या निदेशकों का कुल कार्यकाल ‘‘दो वर्ष या संबंधित कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान की गई अवधि से अधिक नहीं हो।’’
सोमवार की अधिसूचना में विदेश सचिव को एफआर के दायरे से बाहर रखा गया था और ईडी प्रमुख को इसमें शामिल किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को इस अधिसूचना में विदेश सचिव को शामिल करने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया।
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