सीबीआई ने बैंक से 220 करोड़ रुपये की जालसाजी के आरोप में दो मामले दर्ज किए
By भाषा | Updated: February 10, 2021 20:28 IST2021-02-10T20:28:09+5:302021-02-10T20:28:09+5:30

सीबीआई ने बैंक से 220 करोड़ रुपये की जालसाजी के आरोप में दो मामले दर्ज किए
नयी दिल्ली, 10 फरवरी सीबीआई ने बैंक से धोखाधड़ी से संबधित दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और एनसीआर तथा गुजरात में आठ स्थानों की तलाशी ली गयी। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया।
सीबीआई ने 2014-17 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से 182 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए अहमदाबाद की बिजली लाइन निर्माण कंपनी अरकोन इंजिनकॉन लिमिटेड और उसके निदेशकों पर मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘आरोप हैं कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि में आरोपियों ने साजिश की और बही खातों में हेरफेर करते हुए फर्जी बिल बनाकर एसबीआई को 182.37 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।’’
अहमदाबाद और गुरुग्राम में तलाशी के दौरान सीबीआई ने 42 लााख रुपये नकदी के साथ शेयर, म्यूचुअल फंड और निवेश से संबंधित अन्य कागजात बरामद किए।
अधिकारियों ने कहा कि दूसरे मामले में सीबीआई ने दिल्ली के गोयल इंजीनियरिंग पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की। इंडियन ओवरसीज बैंक के एक शिकायतकर्ता ने 42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने गलत सूचना और जाली दस्तावेज देकर इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ धोखाधड़ी की।
जोशी ने कहा कि आरोप है कि कंपनी ने सहयोगी कंपनियों के साथ गलत लेन-देन से कोष को स्थानांतरित किया इससे बैंक को करीब 42.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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