Cash For Query Row: "महुआ मोइत्रा को सजा दे संसद की विशेष समिति", बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने "विशेषाधिकार" के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: October 29, 2023 09:32 AM2023-10-29T09:32:55+5:302023-10-29T09:40:24+5:30
बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले में घेरते हुए कहा कि बतौर सांसद उन्होंने "विशेषाधिकार" का उल्लंघन किया है, इसलिए वो कड़ी सजा की हकदार हैं।
कोलकाता:पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सूबे में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले में घेरते हुए कहा कि उन्होंने बतौर सांसद अपने "विशेषाधिकार" का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें इस मामले में सजा जरूर मिलनी चाहिए।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, ''जब एथिक्स कमेटी ने उन्हें बुलाया है, तो उन्हें जाना चाहिए। कमेटी के सामने पेश होना चाहिए था। उनके खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर और बड़े हैं। भला कैसे वो सांसद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक बिजनेसमैन को दे सकती हैं, यही सीधे तौर पर सांसद को मिले "विशेषाधिकार" के उल्लंघन का मामला है और इसके लिए उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।"
कैश फॉर क्वेरी में लोकसभा एथिक्स पैनल ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। इससे पहले तृणमूल सांसद महुआ को कैश फॉर क्वेरी मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भाजपा सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति के समक्ष पेश होना था लेकिन महुआ ने पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के बीच लंबे समय से चल रहा टकराव उस वक्त तीखा हो गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ "कैश फॉर क्वेरी" का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एक जांच समिति बनाने की मांग की।
इसके साथ ही सांसद दुबे ने महुआ मोइत्रा को सदन से "तत्काल निलंबित" करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि वो "नकदी और उपहारों के बदले संसद में प्रश्न पूछती हैं और इस संबंध में उनके और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का आदान-प्रदान हुआ है।
लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है और इससे सदन की अवमानना हुई है। इस कारण से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर आईपीसी की धारा 120 ए के तहत एक 'आपराधिक अपराध'' का केस दर्ज किया जाना चाहिए।
वहीं बीते शुक्रवार को तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से उपहार के रूप में जो एकमात्र सामान मिला, वह "एक स्कार्फ, कुछ लिपस्टिक और आई शैडो सहित अन्य मेकअप सामान" था। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उन्हें उन प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करने की अनुमति दी थी जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे उनके अपने थे। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेने के आरोपों का खंडन किया और उनसे जिरह करने का अवसर देने का अनुरोध किया।
ये टिप्पणियाँ उन आरोपों के बीच सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें संसद में सवाल उठाने के बदले हीरानंदानी से उपहार मिले थे। संसद की आचार समिति ने उन्हें 31 अक्टूबर को अपना बचाव पेश करने के लिए बुलाया है। हालांकि, मोइत्रा ने अपने कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है।