देशमुख के वकील के खिलाफ जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज

By भाषा | Published: September 1, 2021 11:17 PM2021-09-01T23:17:11+5:302021-09-01T23:17:11+5:30

Case registered against Deshmukh's lawyer for trying to influence investigation | देशमुख के वकील के खिलाफ जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज

देशमुख के वकील के खिलाफ जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच को कथित तौर पर प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए उनके वकील के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने बुधवार को वकील आनंद डागा से ‘‘प्रारंभिक जांच को प्रभावित’’ करने के लिए एजेंसी के उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत देने का प्रयास करने के संबंध में भी पूछताछ की। देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने संबंधी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट शनिवार रात लीक हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने लीक की जांच शुरू की जिसमें अब तक पता चला है कि देशमुख की टीम ने एजेंसी के एक उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत देकर उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) को प्रभावित करने की कोशिश की। केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को देशमुख के दामाद गौरव चतुर्वेदी और वकील आनंद डागा से अपनी जांच को लेकर पूछताछ की जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अब तक चतुर्वेदी की संलिप्तता नहीं मिली और उन्हें जाने दिया गया। एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अनिल देशमुख की टीम का प्रयास बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना था, जिसने निर्देश दिया था कि सभी संबंधितों को प्रारंभिक जांच करते समय सीबीआई का पूरा सहयोग करना चाहिए। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि देशमुख की टीम ने पीई को प्रभावित करने की कोशिश की।’’ उन्होंने कहा कि उनका प्रयास सफल नहीं हो सका क्योंकि सीबीआई में एक प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने से पहले रिकॉर्ड पर साक्ष्य और कानूनी राय भी दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा, ‘‘वे उच्च स्तर पर लोगों को प्रभावित नहीं कर सके।’’ सीबीआई ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर एक प्रारंभिक जांच शुरू की थी। न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए थे और अदालत ने जांच एजेंसी को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। देशमुख ने इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास के बाहर एक एसयूवी से विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले की जांच के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था। वाजे को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।पुलिस आयुक्त के पद से हटाये जाने के बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने वाजे को मुंबई के बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूलने को कहा था।

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Web Title: Case registered against Deshmukh's lawyer for trying to influence investigation

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