आर्यन वसूली मामले में सैल का बयान दर्ज किए बिना नतीजे पर नहीं पहुंच सकते : एनसीबी

By भाषा | Updated: October 29, 2021 21:58 IST2021-10-29T21:58:48+5:302021-10-29T21:58:48+5:30

Can't reach conclusion in Aryan recovery case without recording SAIL's statement: NCB | आर्यन वसूली मामले में सैल का बयान दर्ज किए बिना नतीजे पर नहीं पहुंच सकते : एनसीबी

आर्यन वसूली मामले में सैल का बयान दर्ज किए बिना नतीजे पर नहीं पहुंच सकते : एनसीबी

मुंबई, 29 अक्टूबर क्रूज जहाज से मादक पदार्थ जब्ती मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए कथित वसूली के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसईटी) ने कहा कि जब तक वह स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल से बात नहीं करती, वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां शुक्रवार को दी।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने - जो पांच सदस्यी एसईटी का नेतृत्व कर रहे हैं- कहा कि उन्होंने अबतक एनसीबी के पांच अधिकारियों और तीन अन्य के बयान दर्ज किए हैं।

सैल उन लोगों में है जिन्होंने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और अन्य अधिकारियों पर मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज से मादक पदार्थ मिलने के मामले में अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार आर्यन खान को छोड़ने के एवज में वसूली की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि, वानखेड़े ने इन आरोपों का खंडन किया है।

मुंबई पुलिस भी इन आरोपों की अलग से जांच कर रही है और गत तीन दिनों से उसने सैल के बयान रिकॉर्ड किए हैं।

सिंह ने बताया कि उन्होंने सैल से संपर्क करने की कोशिश की और मुंबई पुलिस के आयुक्त से भी मदद का अनुरोध किया क्योंकि ‘ मीडिया में खबर है कि उसने पुलिस से संपर्क किया है और वे उसका बयान ले रहे हैं।’’

एनसीबी अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमने मीडिया के जरिए भी सैल से अपील की है कि वह बयान दर्ज कराने के लिए सामने आए और सबूत जमा करे क्योंकि हम उसे नोटिस नहीं दे पाए हैं।’’ उन्होंने कहा कि जांच टीम ने सैल के रिश्तेदारों से भी संपर्क किया है।

सिंह ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि वह जांच में शामिल होगा और अपना वैध बयान देगा क्योंकि वह हमारा अहम गवाह है और उसके बिना किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है।’’

एनसीबी की टीम क्रूज जहाज मादक पदार्थ जब्ती मामले में एक और गवाह केपी गोसावी से पूछताछ की अनुमति लेने के लिए अदालत का भी रुख करेगी जो इस समय धोखाधड़ी के एक मामले में पुणे पुलिस की हिरासत में है।

सिंह से जब पूछा गया कि क्या पूछताछ के लिए आर्यन खान को भी बुलाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि जिसकी भी जरूरत होगी उसे पूछताछ के लिए समन किया जाएगा लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकता।

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