लाइव न्यूज़ :

याचिका में ‘टॉम, डिक, हैरी’ जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते :दिल्ली उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: March 2, 2021 20:52 IST

Open in App

नयी दिल्ली, दो मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका में ‘‘टॉम, डिक और हैरी’’ जैसे वाक्य का इस्तेमाल किये जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि अदालती याचिकाओं में इस तरह की चलताऊ भाषा की अनुमति नहीं है।

उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) से संबद्ध एक शिकायत करने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की।

अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह अदालती खर्च की भरपाई करने का निर्देश नहीं दे रही है क्योंकि याचिकाकर्ता खुद उपस्थित हुआ है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने खुद से ही याचिका तैयार की (लिखी) है और एक पैराग्राफ को देखने से यह लगता है कि याचिका में आम बोल-चाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है: ‘...द एए/एनसीएलटी किसी व्यक्ति-‘टॉम, डिक और हैरी’-को प्रतिनिधित्व करने और प्रतिवादी का बचाव करने की अनुमति आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) के तहत नहीं दे सकती क्योंकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। ’’

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एनसीएलटी और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के खिलाफ शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि इन अधिकरणों ने गलत प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता उचित तरीके से याचिका तैयार करके उसे दायर करे

अदालत ने कहा, ‘‘फिलहाल, याचिकाकर्ता ने मौजूदा याचिका वापस लेने की इच्छा प्रकट की है। याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है, हालांकि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार राहत पाने की छूट प्राप्त है। चूंकि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है, इसलिए यह अदालत इस वक्त उसपर कोई अदालती खर्च नहीं लगा रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतMaharashtra Local Body Polls Result: महायुति 214, एमवीए 49, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, जानें किस पार्टी को कितनी सीटें

क्रिकेटस्मृति मंधाना श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी

भारतस्थानीय निकाय चुनावः 286 में से 212 सीट पर जीत?, अशोक चव्हाण बोले- भाजपा के 3,300 पार्षद निर्वाचित, जनवरी 2026 में 29 नगर निगमों चुनावों पर असर दिखेगा?

भारतबिहार में फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से परेशान लोग आत्महत्या करने को मजबूर, पुलिस ने लिया गंभीरता से, ईओयू को दी कार्रवाई की जिम्मेदारी

भारतमुंबई निगम चुनावः नगर परिषद और पंचायत में करारी हार?, ठाकरे-पवार को छोड़ वीबीए-आरपीआई से गठजोड़ करेंगे राहुल गांधी?

भारत अधिक खबरें

भारतपालघर नगर परिषद में शिवसेना के उत्तम घरत ने भाजपा के कैलाश म्हात्रे को हराया और बीजेपी ने जव्हार नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत पर किया कब्जा

भारतनगर परिषद और नगर पंचायत चुनावः MVA ने हार स्वीकार की, कहा-पैसा और निर्वाचन आयोग के कारण हारे

भारतमहाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावः अभी तो ‘ट्रेलर’ है?, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा-15 जनवरी को नगर निगम में फिल्म दिखेगा, असली शिवसेना कौन?

भारतMaharashtra Local Body Polls Result: विपक्ष ने महायुति की जीत के लिए 'पैसे की ताकत' और 'फिक्स्ड' ईवीएम का लगाया आरोप

भारतलोहा नगर परिषद चुनावः गजानन सूर्यवंशी, पत्नी गोदावरी, भाई सचिन, भाभी सुप्रिया, बहनोई युवराज वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना व्यावहारे की हार, भाजपा को झटका