कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केएमसी मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया
By भाषा | Updated: December 24, 2021 23:08 IST2021-12-24T23:08:24+5:302021-12-24T23:08:24+5:30

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केएमसी मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया
कोलकाता, 24 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर को हुए कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव में मतदान केंद्रों पर धांधली, फर्जी मतदान और मृत व्यक्तियों के नाम पर मतदान के आरोपों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को सभी मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने एसईसी को यह भी निर्देश दिया कि वह शेष नगर निकायों के लिए आगामी चुनावों के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर, सभी मुख्य एवं संबद्ध मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर इसे ऑडिट के लिए भेजा जा सके।
पीठ ने कहा कि मतदान केंद्रों में धांधली, फर्जी मतदान, मृत व्यक्तियों, अनुपस्थित अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के नाम पर मतदान, मतदान केंद्रों से अन्य दलों के मतदान एजेंटों को बाहर निकालने, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों के साथ हिंसा और वीडियो कैमरे के काम नहीं करने को लेकर गंभीर आरोपों को देखते हुए केएमसी चुनाव के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
एसईसी को पीठासीन अधिकारी की डायरी और सभी मतदान केंद्रों के मतदाताओं के अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर वाले रजिस्टरों को तत्काल प्रभाव से सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया। पीठ ने बृहस्पतिवार के अपने आदेश में आयोग को ईवीएम के कंट्रोल यूनिट और ईवीएम से तैयार मतदान रिकॉर्ड को सुरक्षित करने का निर्देश दिया। अदालत का यह आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
पीठ ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और केएमसी चुनाव के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के दो उम्मीदवारों की अर्जियों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया।
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