नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए आयकरदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वालों को अब सरकार सुधार के लिए दो साल और देगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वाले अगले दो साल में इसमें सुधार कर दोबारा उसे फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा आम बजट में मध्यम को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।
बता दें कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा में आखिरी बार बदलाव साल 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से पहला बजट तब अरुण जेटली ने पेश किया था और आयकर की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया था।
एनपीएस में राज्य भी देंगे 14 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत तनख्वाह राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में देती है, वहीं राज्य सरकार अभी तक राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में नियोक्ता के लिए 10 प्रतिशत ही देते थे। अब राज्यों को केंद्र सरकार के बराबर 14 प्रतिशत ही कर्मचारी पेंशन सिस्टम में जमा करना होगा।
निर्मला सीतारमण ने साथ ही कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा।
(भाषा इनपुट)