नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के आधार पर आरोपपत्र में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।
हिंदुस्तान टाइम्स ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि आरोप पत्र में यह भी बताया गया है कि सिंह के खिलाफ दर्ज छह मामलों में से एक में उनका उत्पीड़न दोहराया गया और जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 डी (पीछा करना) सिंह के खिलाफ लगाई है।
छह मामलों में से दो में बृजभूषण शरण सिंह को धारा 354, 354ए और 354डी का सामना करना पड़ा, जबकि शेष चार मामलों में धारा 354 और 354ए का सामना करना पड़ा। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो इन आरोपों में पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। आरोप पत्र 108 गवाहों से जुड़ी जांच पर आधारित है। इनमें से पहलवानों, कोच और रेफरी समेत 15 लोगों ने भाजपा सांसद पर लगे आरोपों का समर्थन किया है।
सिंह को इस मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को तलब किया था, जिसमें कहा गया था कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। पहले एक नाबालिग सहित सात पहलवानों ने सिंह के कथित कदाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालाँकि, कुछ दिनों बाद नाबालिग शिकायतकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान वापस ले लिया।