BPSC Bihar Teacher: पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई-1(शिक्षक भर्ती परीक्षा) का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, धीरेंद्र कुमार की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश बीपीएससी और शिक्षा विभाग को दिया है। इस केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता वाई वी गिरी ने की थी। बता दें कि अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई-1 के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था।
लेकिन, दूसरा पहलू यह है कि इसमें कुल वैकेंसी 4797 की थी और ऐसे में 2024 सीटें खाली रह गई थीं। इसके बाद बीपीएससी ने कहा था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बीपीएससी के इस रुख के बाद अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के इस फैसला का विरोध किया था और हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया है। पहले चरण के रिजल्ट के बावजूद 9-10 वीं क्लास के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 926, साइंस के लिए 681,11-12वीं क्लास के लिए 223 सीटें और अन्य विषय के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नहीं हुई थी।