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कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 से बढ़ाकर 50 फीसदी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ परीक्षा में की घोषणा, आयु सीमा में 5 साल तक की छूट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2025 06:35 IST

Border Security Force: सीधी भर्ती (50 फीसदी कोटा सहित) के जरिये प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी।

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ठळक मुद्देसीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिये की गई है।पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। एक राजपत्र अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है। अधिसूचना के मुताबिक, यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिये की गई है।

पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती (50 फीसदी कोटा सहित) के जरिये प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी।

10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और वार्षिक रिक्तियों के समायोजन में तीन प्रतिशत तक लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा, जबकि दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग बाकी 47 प्रतिशत रिक्तियों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा, साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी रिक्तियों के लिए भी भर्ती की जाएगी।

केंद्र सरकार ने इस साल जून में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया था, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यों के विभाग के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में एक नया बिंदु जोड़ा गया था, जिसमें सशस्त्र बलों में चार वर्ष पूरे करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करने का प्रावधान है।

सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन के साथ पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों के समन्वय से संबंधित कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। जून 2022 में सरकार ने तीनों सेनाओं में आयु वर्ग को कम करने के उद्देश्य से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की।

इस योजना के तहत, साढ़े सत्रह से पच्चीस वर्ष की आयु वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा मुक्त कर दिया जाता है।

सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी सहित 11 लाख कर्मियों वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की सभी भावी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले ही 10 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए थे। 

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