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बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को लगा झटका, खारिज हुई रिहाई की याचिका

By मनाली रस्तोगी | Updated: March 15, 2022 12:25 IST

दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया है।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को  गिरफ्तार किया था।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया है। बता दें कि इससे पहले नवाब मलिक की यह दलील मुंबई की पीएमएलए कोर्ट भी ठुकरा चुकी है कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि मालिक सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

मालूम हो, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मुख्य प्रवक्ता मलिक को ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मंत्री को पहले ईडी की हिरासत में भेजा गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मलिक पर दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों से जमीन खरीदने का आरोप है। फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में मलिक बंद हैं। उन्होंने कोर्ट से याचिका दायर कर अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। ऐसे में उन पर दर्ज केस को रद्द किया जाए और उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। मगर कोर्ट ने मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। 

टॅग्स :नवाब मलिकप्रवर्तन निदेशालयदाऊद इब्राहिममनी लॉऩ्ड्रिंग मामला
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