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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई बंदरगाह पर खड़े जहाज को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मंजूरी दी, निसर्ग तूफान के असर को देखते हुए दिया फैसला

By भाषा | Updated: June 3, 2020 13:04 IST

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ठळक मुद्देबॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज जहाज एम वी कर्णिका सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मंजूरी दी17 मार्च 2020 को इस जहाज को वित्तीय विवाद के बाद हिरासत में लिया गया था

बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई बंदरगाह पर खड़े क्रूज जहाज एम वी कर्णिका को चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की अनुमति दे दी है। चक्रवात ‘निसर्ग’ के बुधवार दोपहर को महाराष्ट्र तट पर पहुंचने की संभावना है। इस जहाज के मालिकों के बीच वित्तीय विवाद के बाद इसे 17 मार्च 2020 को हिरासत में लिया गया था। न्यायमूर्ति ए के मेनन ने जहाज की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।

याचिका में सुरक्षित स्थान पर जाने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि चक्रवात की संभावित दिशा से पता चलता है कि यह गुजरात तट की ओर बढ़ने से पहले मुंबई क्षेत्र और महाराष्ट्र के अन्य बंदरगाहों को अपनी जद में ले सकता है। याचिका में कहा गया है कि जहाज के आकार को देखते हुए इस पर तूफान का असर पड़ सकता है और इसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। जहाज की कंपनी ने अदालत से जहाज को अस्थायी तौर पर मुंबई से बाहर समुद्र में सुरक्षित स्थान पर ले जाने और चक्रवात के गुजरने के बाद लौटने की अनुमति मांगी है।

बंबई पोर्ट ट्रस्ट के वकील दीपक मोतीवाला ने भी एक याचिका दायर कर कहा कि इस जहाज से बंदरगाह में खड़े अन्य जहाजों को भी गंभीर खतरा है और इसलिए एम वी कर्णिका को सुरक्षित स्थान पर भेजने की सलाह दी जाती है।

दलीलों को सुनने और मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश मेनन ने कहा, 'मेरा मानना है कि एमवी कर्णिका और उसके चालक दल के सदस्यों तथा अन्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति देनी चाहिए।' 

उच्च न्यायालय ने पोर्ट ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जहाज को तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। उसने जहाज के मास्टर, उसके मुख्य अधिकारी/स्टाफ कैप्टन और मुख्य इंजीनियर को पोर्ट ट्रस्ट को अपने पासपोर्ट भी सौंपने के निर्देश भी दिए।

टॅग्स :चक्रवाती तूफान निसर्गबॉम्बे हाई कोर्टमहाराष्ट्र
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