पुदुच्चेरी में 3 विधायक नॉमिनेट कर सकेंगी राज्यपाल किरण बेदी, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी
By भाषा | Published: December 6, 2018 08:09 PM2018-12-06T20:09:11+5:302018-12-06T20:12:04+5:30
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को पुडुचेरी विधान सभा के अध्यक्ष से कहा था कि भाजपा के मनोनीत नेताओं को विधायक के रूप में काम करने दिया जाये। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी विधान सभा में भाजपा के तीन नेताओं को विधायक मनोनीत करने के केन्द्र के फैसले को गुरूवार को सही ठहराते हुये बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने इन विधायकों के मनोनयन को सही ठहराने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ दो अपील खारिज कर दीं।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को पुडुचेरी विधान सभा के अध्यक्ष से कहा था कि भाजपा के मनोनीत नेताओं को विधायक के रूप में काम करने दिया जाये। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने भाजपा सदस्य वी सामीनाथन, के जी शंकर और एस सेल्वागणपति को विधान सभा का सदस्य मनोनीत करने और उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा पिछले साल चार जुलाई को उन्हें शपथ दिलाने को सही ठहराया था।
पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार ने इन मनोनयन का विरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने इन विधायकों का मनोनयन रद्द करने का विधान सभा अध्यक्ष का आदेश रद्द कर दिया था।