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बिहार ने बढ़ाए कदम, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस बटालियन, 40 हजार ट्रांसजेंडरों को लाभ मिलेगा, जानिए सबकुछ

By एस पी सिन्हा | Updated: December 26, 2020 19:07 IST

बिहारः पुलिस मुख्यालय से ने प्रस्ताव तैयार किया है. मुख्य गृह सचिव आमिर सुभानी के हवाले से बताया है कि राज्य सरकार बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों को समर्पित एक बटालियन बनाने पर विचार कर रही है.

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ठळक मुद्देपटना हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग को मामले में दिशा निर्देश दिए थे.पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक शुरू कर दी है.बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में इससे पहले भी कई बड़े बदलाव किए हैं.

पटनाः बिहार में सरकार ट्रांसजेंडरों (किन्नरों) के लिए पुलिस बटालियन तैयार करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में अगर यह हुआ तो बिहार देश में शायद पहला ऐसा राज्य होगा, जहां ट्रांसजेंडर(किन्नर) पुलिस बटालियन होगा.

बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले बिहार में 18 साल की उम्र पार कर चुके 40 हजार ट्रांसजेंडरों को लाभ मिलेगा. पुलिस मुख्यालय से इस संबंध नें प्रस्ताव तैयार किया है. दरअसल, पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ट्रासंजेंडरों(किन्नरों) के लिए आवेदन में जगह नहीं देने को लेकर वीरा यादव ने याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था कि ट्रांसजेंडरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है.

अब हाईकोर्ट की इस दखल के बाद सरकार ने तय किया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग बटालियन की नियुक्ति की जाएगी. अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है बिहार देश में पहला राज्य बन जाएगा, जहां पुलिस में ट्रांसजेंडरों की अलग बटालियन होगी.

नीतीश सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला हो जायेगा

इसतरह से बिहार में पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के बाद नीतीश सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला हो जायेगा. सूत्रों के अनुसार अपर मुख्य गृह सचिव आमिर सुभानी ने भी इस बात के संकेत दिया है कि राज्य सरकार बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों को समर्पित एक बटालियन बनाने पर विचार कर रही है.

वहीं, इस संबंध में एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि बटालियन बनाने की चर्चा सरकारी स्तर पर चल रही है. एक बार सरकार से मंजूरी मिल जाए तो हम चयन के लिए मापदंड और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे. इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक शुरू कर दी है.

अधिकारियों की सहमति के बाद संचिका को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा. इससे पहले राज्य सरकार ने इस साल 26 फरवरी को फरवरी को राज्य पुलिस ने आदिवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए ‘स्वाभिमान वाहिनी’ बनाने का निर्णय लिया था.

टॅग्स :बिहारपटनानीतीश कुमारहाई कोर्ट
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