बिहार: महाबोधि मंदिर परिसर में बम रखने की साजिश में 8 दोषी करार, 17 दिसंबर को सजा का ऐलान
By एस पी सिन्हा | Published: December 11, 2021 03:25 PM2021-12-11T15:25:19+5:302021-12-11T15:26:00+5:30
बिहार में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में बम रखकर धमाके की साजिश रचने के मामले में 8 आरोपियों ने दोष स्वीकर कर लिया है।
पटना: बिहार में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में बम रखकर धमाके की साजिश रचने के मामले में पटना एनआईए कोर्ट ने आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सभी ने लिखित आवेदन देकर अपना गुनाह स्वीकार कर लिया. इस मामले के एक अभियुक्त ने गुनाह स्वीकार नहीं किया है. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है.
अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा है कि वे बहकावे में आ गए थे, जिससे इस प्रकार की गलती हो गई. इस कांड में नौ आरोपितों के खिलाफ पटना एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 19 जनवरी 2018 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में रखे गए तीन आईडी बम बरामद किए गए थे. वहीं, एक बम कालचक्र के पास स्थित रसोई घर से बरामद किया गया था.
अपराध स्वीकार करने वालों में अहमद अली उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, पैगंबर शेख, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहीन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फन्दू शेख, नूर आलम मोमिन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख और मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अबदुल्लाह उर्फ असादुल्लाह हैं. जहीदुल इस्लाम ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है.
अभियुक्तों ने कहा- समाज में वापस लौटने की है चाह
सभी अभियुक्तों ने अदालत को दिए आवेदन में कहा है कि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं. परिवार, बच्चों और माता-पिता से काफी दिनों से नहीं मिले हैं. वे समाज में लौटना चाहते हैं. इसलिए उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए. घटना के दिन बोधगया में दलाई लामा द्वारा आयोजित निगमा पूजा के दौरान विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी प्रवास कर रहे थे. तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी बोधगया में थे.
अभियुक्तों ने साजिश के तहत कालचक्र मैदान के मुख्य द्वार के सामने जेनरेटर के नीचे झोले में बम रखा था. दक्षिणी प्रवेश द्वार के चबूतरे पर भी झोला रखा गया था. बोधगया के महाबोधि मंदिर के मुख्य परिसर के गेट नंबर 4 की सीढी के बगल में संदिग्ध वस्तु रखी थी. संयोगवश आइईडी से आंशिक रूप से विस्फोट हुआ था और बड़ी साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया था.
वहीं, तलाशी के दौरान पुलिस ने विद्युत परिपथ तार, घड़ी मशीन, एवरेडी बैटरी, एक्सप्लोडेड डेटोनेटर, सफेद पाउडर बरामद किया था. पुलिस ने इस मामले में बोधगया थाना में 20 जनवरी 2018 को कांड संख्या 34/2018 दर्ज किया था. बाद में इस मामले को एनआइए को सौंपा गया था. एनआइए ने 3 फरवरी, 2018 को मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.