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भरूच के अस्पताल के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था: जनहित याचिका

By भाषा | Updated: May 5, 2021 01:26 IST

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अहमदाबाद, चार मई गुजरात उच्च न्यायालय ने भरूच के अस्पताल में हुई आग लगने की घटना के संबंध में सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

याचिका में दावा किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व के आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया गया।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार और विभिन्न नगर निगमों को नोटिस जारी कर उनसे 11 मई तक जवाब देने को कहा।

गुजरात में कोविड-19 महामारी के हालात को लेकर दायर जनहित याचिका पर जारी सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया जिसका अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया।

याचिका में दावा किया गया कि एक मई को भरूच के जिस अस्पताल में आग लगी, उसके पास शहर के अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं था। इस घटना में कोविड-19 के 16 मरीजों और दो नर्स की मौत हो गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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