चंपत राय के खिलाफ अपमानजनक चीजें पोस्ट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

By भाषा | Updated: July 20, 2021 22:03 IST2021-07-20T22:03:45+5:302021-07-20T22:03:45+5:30

Ban on arrest of accused for posting derogatory things against Champat Rai | चंपत राय के खिलाफ अपमानजनक चीजें पोस्ट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

चंपत राय के खिलाफ अपमानजनक चीजें पोस्ट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज, 20 जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी।

अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और चंपत राय के भाई संजय बंसल को नोटिस जारी किया। बंसल ने बिजनौर के नगीना पुलिस थाने में इन दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी विनीत नारायण एवं रजनीश कपूर द्वारा दायर दो अलग अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। इस मामले में विनीत नारायण और रजनीश कपूर आरोपी हैं।

उल्लेखनीय है कि चंपत राय के भाई संजय बंसल ने 19 जून को दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया था कि इन याचिकाकर्ताओं ने अलका लाहोटी नाम की एक महिला द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर चंपत राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें पोस्ट कीं।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि प्राथमिकी को पढ़ने से उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और दुर्भावना से यह दर्ज कराई गई जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी तरह के अपराध का जिक्र नहीं किया गया।

अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, “उक्त प्राथमिकी को देखने से पता चलता है कि भले ही इसमें लगाए गए आरोपों को समग्रता के साथ संज्ञान में लिया जाए तो भी ऐसा कोई कथित अपराध नहीं बनता।”

अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार और अन्य बनाम भजन लाल के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को देखते हुए उक्त प्राथमिकी कहीं टिक नहीं सकती।”

अदालत ने संजय बंसल को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 जुलाई तय की।

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Web Title: Ban on arrest of accused for posting derogatory things against Champat Rai

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