लखनऊ, 10 सितंबर जल निगम भर्ती घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और रामपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आदेश पारित करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने कहा कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इसलिए वह (आजम खान) जमानत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने इस मामले में आजम के खिलाफ 15 जुलाई को अपराध पर संज्ञान लिया था।
वरिष्ठ लोक अभियोजक ओम प्रकाश राय के अनुसार, मामले में प्राथमिकी, निरीक्षक अटल बिहारी द्वारा 25 अप्रैल, 2018 को लखनऊ के एसआईटी थाने में दर्ज कराई गई थी। कहा जाता है कि आजम और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने भर्ती में अपनों के पक्ष में कथित पक्षपात किया। भर्ती के समय आजम खान उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष थे। इस समय आज़म खान सीतापुर जेल में बंद हैं।
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