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असम एनआरसी: भारत का नागरिक होने का दावा पेश करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर

By भाषा | Updated: November 1, 2018 17:00 IST

इन पांच दस्तावेजों में 1951 की राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1966 की मतदाता सूची, 1971 की मतदाता सूची, 1971 तक का शरणार्थी पंजीकरण प्रमाणपत्र और 1971 तक जारी राशन कार्ड शामिल हैं।

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उच्चतम न्यायालय ने असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी में नाम शामिल करने के दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिये बृहस्पतिवार को 15 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित कर दी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिये दावा करने वालों को उन पांच दस्तावेजों का सहारा लेने की भी अनुमति दे दी जिन पर पहले राष्ट्रीय पंजी के समन्वयक ने आपत्ति की थी। 

इन पांच दस्तावेजों में 1951 की राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1966 की मतदाता सूची, 1971 की मतदाता सूची, 1971 तक का शरणार्थी पंजीकरण प्रमाणपत्र और 1971 तक जारी राशन कार्ड शामिल हैं।

अभी तक राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे में नाम शामिल करने या निकालने के लिये उन दस दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा था जिन्हें 24 मार्च, 1971 की आधी रात से विभिन्न प्राधिकरणों और निगमों ने जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने दावेदारों को नोटिस जारी करने की समय सीमा 15 जनवरी और दस्तावेजों के सत्यापन की समय सीमा एक फरवरी निर्धारित की है। 

 

टॅग्स :असमएनआरसी
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