गुवाहाटी, 10 फरवरी असम में होजई जिले की एक अदालत ने पांच साल की एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन सेनाबाई ने चंदन हरिजन को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत बच्ची से बलात्कार एवं हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे मृतका के परिवार को मुआवजे के तौर पर अदा किया जाएगा।
यह घटना 26 फरवरी 2020 को हुई थी। मामले की सुनवाई दिसंबर में शुरू हुई थी और अभियोजन ने 20 गवाह पेश किये थे।
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