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जोधपुर सेंट्रल जेल में ही सुनाया जाएगा आसाराम को फैसला, पुलिस ने दिया था पंचकूला जैसी स्थिति का हवाला

By रामदीप मिश्रा | Updated: April 17, 2018 16:39 IST

मंगलवार सुबह जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास की खण्डपीठ ने पुलिस विभाग की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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जोधपुर, 17 अप्रैलः यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश की पुलिस ने राहत की सांस ली है। मालूम हो कि यौन उत्पीड़न के इस मामले में एससी-एसटी कोर्ट पीठासीन अधिकारी मधुसुदन शर्मा आगामी 25 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।

वहीं, मंगलवार सुबह जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास की खण्डपीठ ने पुलिस विभाग की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद कोर्ट ने दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया। इस दौरान डीसीपी ईस्ट अमनदीप कपूर सहित पुलिस के आला अफसर कोर्ट में मौजूद रहे।

आपको बता दें कि पुलिस विभाग की ओर से दायर की गई अर्जी में आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाने का अनुरोध किया था। अर्जी में कहा गया था कि कोर्ट में फैसला सुनाने के चलते राजस्थान में पंचकूला (राम रहीम की सजा के समय) जैसी स्थिति बन सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई कर आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाने का फैसला लिया।

इधर फैसले की तारीख का ऐलान होने के बाद राजस्थान पुलिस सतर्क हो गई है और आसाराम के आश्रमों व जोधपुर आने वाले रेल मार्ग व हवाई मार्गों पर नजर बनाए हुए है।

गौरतलब है कि साल 2013 में शाहजहांपुर की 16 वर्षीय लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। यह मामला दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज कराया गया था, जिसे बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद हैं। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात में दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। सूरत में भी दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बंधक बनाने और रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। 

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