इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, तेज बहादुर यादव से जुड़ा है मामला
By भाषा | Published: December 6, 2019 04:22 PM2019-12-06T16:22:47+5:302019-12-06T16:22:47+5:30
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर कर 2019 के आमचुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने चुनाव याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर कर 2019 के आमचुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने चुनाव याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया।
Allahabad High Court dismisses a petition challenging the election of Prime Minister Narendra Modi from Varanasi constituency. pic.twitter.com/RddISeH62s
— ANI UP (@ANINewsUP) December 6, 2019
उल्लेखनीय है कि तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया था और वह चुनाव नहीं लड़ सके थे। तेज बहादुर ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि वाराणसी के चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन गलत ढंग से रद्द किया गया, जिसके चलते वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सके जो उनका संवैधानिक अधिकार है।