ED ऑफिस पहुंची डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट हुए हैं कांग्रेस के संकटमोचक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 12, 2019 11:08 AM2019-09-12T11:08:27+5:302019-09-12T11:08:27+5:30
कांग्रेस नेता एवं कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री को ईडी ने गत तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था और वह एजेंसी की हिरासत में हैं। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और नयी दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंतैया तथा अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार के खिलाफ धनशोधन संबंधी जांच के क्रम में उनकी पुत्री ऐश्वर्या को समन भेजा था। इस सिलसिले में ऐश्वर्या गुरुवार (12 सिंतबर) को ईडी दफ्तर पहुंची। इससे पहले अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 22 वर्षीय प्रबंधन स्नातक ऐश्वर्या से 12 सितंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया था।
बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उनका सामना वर्ष 2017 में पिता-पुत्री की सिंगापुर यात्रा से संबंधित दस्तावेजों तथा शिवकुमार द्वारा दिए गए बयानों से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या अपने पिता द्वारा संचालित एक शिक्षा न्यास में न्यासी हैं।
Delhi: Aishwarya, daughter of Congress leader DK Shivakumar arrives at the office of the Enforcement Directorate (ED). She was summoned by the agency to appear before it today. DK Shivakumar was arrested by ED on September 3 in connection with an alleged money laundering case. pic.twitter.com/SxyEa3lukx
— ANI (@ANI) September 12, 2019
इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि न्यास के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है और यह कई इंजीनियरिंग तथा अन्य कॉलेज चलाता है तथा ऐश्वर्या इनसे जुड़ी मुख्य व्यक्ति हैं। उनसे पेशी के दौरान इन कड़ियों और कारोबार के बारे में पूछताछ किए जाने की उम्मीद है।
तीन सितंबर को हुए थे गिरफ्तार
कांग्रेस नेता एवं कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री को ईडी ने गत तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था और वह एजेंसी की हिरासत में हैं। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और नयी दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंतैया तथा अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। शिवकुमार तथा अन्य के खिलाफ कर वंचना और हवाला लेन-देन के आरोपों में बेंगलुरु की एक अदालत में आयकर विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर ईडी ने यह मामला दर्ज किया था।