चुनाव आयोग रिश्वत मामले में आरोपी ने बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल मांगी, अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
By भाषा | Published: June 1, 2021 03:11 PM2021-06-01T15:11:18+5:302021-06-01T15:11:18+5:30
नयी दिल्ली, एक जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग रिश्वत मामले में 2017 में गिरफ्तार एक आरोपी की याचिका पर दिल्ली सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा। इस आरोपी ने इस याचिका में तमिलनाडु में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए हिरासत में पैरोल का अनुरोध किया है।
इस मामले में अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण और अन्य आरोपी हैं।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के वकील को आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका में दिए गए बयानों का सत्यापन करते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई तीन जून को होगी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने आरोपी से कहा कि वह अपनी मां को दिल्ली बुलाने पर विचार करे। पीठ ने कहा कि मां से मिलने और उनकी देखभाल करने के लिए आरोपी को ‘हिरासत में पैरोल’ पर रिहा किया जा सकता है।
पीठ ने आरोपी के वकील से कहा, ‘‘ विचार करिए कि क्या आपकी मां तमिलनाडु से यहां आ सकती हैं। यह एयर एंबुलेंस का दौर है, इसलिए वह यहां आ सकती हैं। तमिलनाडु में लॉकडाउन लागू है और वहां हिरासत में पैरोल पर भेजना काफी कठिन होगा। आप निर्देश लेकर वापस आएं।”
चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने राहत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी को अपनी बीमार मां से मिलने की जरूरत है और उनकी हालत कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण गंभीर है वहीं आरोपी की पत्नी कैंसर से उबरी है।
उन्होंने कहा कि पहले भी आरोपी को दो-दो सप्ताह के लिए दो बार पैरोल पर रिहा किया गया था और उसके बाद उन्होंने यहां जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।
चंद्रशेखर को पुलिस ने 2017 में गिरफ्तार किया था। वह 20 मामलों में आरोपी हैं और उनमें से 17 मामलों में उसे जमानत मिली हुयी है। शेष तीन मामलों में वह हिरासत में हैं।
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