2जी Scam: सुप्रीम कोर्ट का CBI और ED को जांच पूरी करने का निर्देश, दिया इतना समय

By IANS | Published: March 12, 2018 03:55 PM2018-03-12T15:55:09+5:302018-03-12T15:55:09+5:30

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों एजेंसियों को 2जी के सभी मामले में जांच पूरी नहीं करने को लेकर फटकार लगाई और कहा, "आप देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते।"

2G Scam: Supreme Court slams Centre; directs CBI, ED to complete probe within six months | 2जी Scam: सुप्रीम कोर्ट का CBI और ED को जांच पूरी करने का निर्देश, दिया इतना समय

2जी Scam: सुप्रीम कोर्ट का CBI और ED को जांच पूरी करने का निर्देश, दिया इतना समय

नई दिल्ली, 12 मार्च: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े सभी मामलों की जांच नहीं किए जाने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को फटकार लगाई और दोनों एजेंसियों को इस मामले से जुड़ी जांच छह माह के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों एजेंसियों को 2जी के सभी मामले में जांच पूरी नहीं करने को लेकर फटकार लगाई और कहा, "आप देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते।"

पीठ ने कहा, "यह मामला देश के लिए गंभीर है। लोग यह जानना चाहते हैं कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई..हम इस मामले पर चिंतिंत हैं, हम बेहद नाखुश हैं।" शीर्ष अदालत ने कहा, "हम संबंधित एजेंसियों को 2जी स्पेक्ट्रम मामले से संबंधित सभी मामलों और पहलुओं की जांच छह महीने के अंदर करने के आदेश देते हैं। इस मामले में हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।"

पीठ ने केंद्र के खिलाफ दाखिल उस अवमानना याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें केंद्र द्वारा 2जी मामले में वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर को हटाकर अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया था। आनंद ग्रोवर को शीर्ष न्यायालय ने नियुक्त किया था।

Web Title: 2G Scam: Supreme Court slams Centre; directs CBI, ED to complete probe within six months

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