भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में साल 2007 में हुए ब्लास्ट केस में हरियाणा के पंचकूला में एनआईए कोर्ट सोमवार को फैसला टाल लिया है। पाकिस्तान की एक महिला के आवेदन के बाद मामले की तारीख 14 मार्च को मुकर्रर की गई है। बता दें कि स्वामी असीमानंद इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।
एनआईए की जांच के अनुसार, 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के नजदीक ट्रेन में हुए आईईडी ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। इसके अलावा ट्रेन के बोगियों में दो सूटकेस बम भी बरामद हुए थे।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है। इस केस के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की दिसंबर 2007 में हो चुकी है, जबकि जबकि तीन आरोपी, रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे और अमित फरार चल रहे हैं.। नबा कुमार सरकार ऊर्फ स्वामी असीमानंद बेल पर हैं जबकि लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी न्यायिक हिरासत में हैं।