1993 विस्फोट मामले के आरोपी की हत्या : अदालत ने छोटा राजन, सहयोगी को बरी किया

By भाषा | Updated: April 22, 2021 22:32 IST2021-04-22T22:32:43+5:302021-04-22T22:32:43+5:30

1993 blast case accused murdered: court acquits Chhota Rajan, aide | 1993 विस्फोट मामले के आरोपी की हत्या : अदालत ने छोटा राजन, सहयोगी को बरी किया

1993 विस्फोट मामले के आरोपी की हत्या : अदालत ने छोटा राजन, सहयोगी को बरी किया

मुंबई, 22 अप्रैल सीबीआई की विशेष अदालत ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट मामले के आरोपी हनिफ कड़ावाला की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके सहयोगी को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया।

सीबीआई के विशेष जज ए. टी. वानखेड़े की अदालत ने हत्या और मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून) के तहत आरोपी राजन (62) और उसके सहयोगी जगन्नाथ जायसवाल को बरी कर दिया।

आतंकवादी हमले के मुख्य सरगना टाइगर मेमन के निर्देश पर कड़ावाला मुंबई में हथियार लेकर आया था जिसका इस्तेमाल 1993 के विस्फोटों में हुआ। हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

कड़ावाला की सात फरवरी, 2001 में उसके कार्यालय में तीन लोगों ने हत्या कर दी थी।

हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया था कि राजन ने लोकप्रियता पाने के लिए कड़ावाला की हत्या करायी है।

केन्द्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी राजन ने विस्फोट मामले के कई आरोपियों की हत्या करायी है।

उनके वकीलों ने कहा की साक्ष्य की कमी के कारण अदालत ने राजन और जायसवाल को बरी कर दिया।

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Web Title: 1993 blast case accused murdered: court acquits Chhota Rajan, aide

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