सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 कांग्रेस-जद(एस) के अयोग्य विधायक, कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 1, 2019 18:46 IST2019-08-01T18:46:01+5:302019-08-01T18:46:01+5:30
शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौड़ा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं। इनके अलावा, विधान सभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डा सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था।

14 विधायकों ने गुरुवार को विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये कांग्रेस-जद (एस) के 14 विधायकों ने गुरुवार को विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक-रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधान सभा अध्यक्ष के 25 जुलाई फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत मे याचिका दायर की थी। तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किये गये जद(एस) के विधायकों-ए एच विश्वनाथ, के गोपालैया, नारायण गौड़ा- ने संयुक्त् याचिका में 28 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है।
14 rebel Karnataka Congress-JD(S) MLAs have approached the Supreme Court challenging Karnataka Speaker's decision to disqualify them for the term of the present Assembly. pic.twitter.com/E6pz58dSr2
— ANI (@ANI) August 1, 2019
शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौड़ा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं। इनके अलावा, विधान सभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डा सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था। रमेश कुमार ने सोमवार को भाजपा के येदियुरप्पा द्वारा बहुमत साबित किये जाने के बाद विधान सभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।