नयी दिल्ली, 12 अप्रैल दिल्ली सरकार ने सोमवार को शहर में 14 निजी अस्पतालों को ‘पूर्ण कोविड-19 अस्पताल’ घोषित कर दिया और उन्हें अगले आदेश तक गैर कोविड-19 मरीजों की भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक साथ ही, 19 निजी अस्पतालों को कम से कम से अपने 80 प्रतिशत आईसीयू बिस्तरों को कोराना वायरस संबंधी उपचार के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश के अनुसार 82 निजी अस्पतालों को कम से कम अपने 60 प्रतिशत आईसीयू बिस्तरोंको कोविड-19 मरीजों की खातिर आरक्षित करने को कहा गया है।
आदेश में कहा गया है, ‘‘ इसके अलावा, 101 निजी अस्पतालों को अपने वार्ड के कम से कम 60 प्रतिशत आईसीयू बिस्तरों को कोविड-19 संबंधी उपचार के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
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