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बैग कारोबारी की हत्या के मामले में 10 दोषियों को फांसी की सजा

By भाषा | Updated: June 14, 2021 14:56 IST

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आरा (बिहार), 14 जून बिहार के भोजपुर जिले में एक आदालत ने 2018 में हुई एक बैग कारोबारी की हत्या के मामले की डिजिटल सुनवाई करते हुए कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दूबे ने बताया कि एडीजे (9) मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए 2018 में बैग कारोबारी इमरान की हत्या के मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी तथा एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी।

भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में छह दिसंबर 2018 को इमरान की दिनदहाड़े बीच बाजार हत्या कर दी गयी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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