बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के वकील ने क्या दलीलें पेश कीं जिससे उन्हें जमानत मिल गई?

By अनिल शर्मा | Published: October 29, 2021 07:38 AM2021-10-29T07:38:32+5:302021-10-29T07:50:55+5:30

आर्यन की जमानत याचिका पर भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई और सतीश मानेशिंदे भी उनकी कानूनी टीम का हिस्सा थे।

what arguments did aryan khan lawyer mukul rohatgi present in the bombay high court that got him bail | बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के वकील ने क्या दलीलें पेश कीं जिससे उन्हें जमानत मिल गई?

बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के वकील ने क्या दलीलें पेश कीं जिससे उन्हें जमानत मिल गई?

Highlightsरोहतगी ने कहा कि 24 वर्षीय से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और एनसीबी उससे उपभोग का आरोप नहीं लगा सकता पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्रूज पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं था किसी और का कब्जा मेरा अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि नियंत्रण और ज्ञान न होः रोहतगी

मुंबईः क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते बाद गुरुवार (28 अक्टूबर) को जमानत दे दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कथित ड्रग्स मामले में आर्यन को 19 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। आर्यन की जमानत याचिका पर भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई और सतीश मानेशिंदे भी उनकी कानूनी टीम का हिस्सा थे। रोहतगी ने आर्यन की जमानत के लिए जबरदस्ती याचिका दायर की थी, जिसे पिछले हफ्ते एनडीपीएस की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था।

 पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी  के वे तर्क जिनसे आर्यन को जमानत दिलाने में मदद मिली:

- बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के पक्ष में दलील देते हुए रोहतगी ने कहा कि आर्यन क्रूज जहाज पर एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे और उन्हें और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को गोवा जाने वाले जहाज पर चढ़ने से पहले ही पकड़ लिया गया था।

- रोहतगी ने कहा कि 24 वर्षीय से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और एनसीबी उससे उपभोग का आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। 

- उन्होंने दलील दी कि आर्यन को एनसीबी ने 'गलत तरीके से गिरफ्तार' किया था। लाइव लॉ ने मुकुल रोहतगी के हवाले से कहा, "मेरा मामला यह है कि कोई सचेत कब्जा नहीं है। किसी और के जूते में क्या था, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। किसी और का कब्जा मेरा अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि नियंत्रण और ज्ञान न हो।

- अगली दलील में रोहतगी ने ड्रग विरोधी एजेंसी पर साजिश का आरोप लगाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि आर्यन के फोन से एनसीबी द्वारा बरामद चैट पोकर के बारे में थी।

- पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्रूज पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं था। रोहतगी ने तर्क दिया कि आर्यन मामले में अरबाज मर्चेंट को छोड़कर किसी अन्य आरोपी को नहीं जानता है। साजिश दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

- अगले दिन, जब अदालत ने आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की, तो वकील अमित देसाई ने यह कहकर दलीलें पूरी कीं, 'यह संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन है। हम सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध हैं। जमानत दी जा सकती है।'

Web Title: what arguments did aryan khan lawyer mukul rohatgi present in the bombay high court that got him bail

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे