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यूपी में दोस्त के बर्थ डे पार्टी से मुस्लिम किशोर के साथ लौट रही थी युवती, घरवालों ने लड़के के खिलाफ 'लव जिहाद' का केस दर्ज कराया

By अनुराग आनंद | Updated: December 25, 2020 15:27 IST

लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने लव जिहाद का रूप देकर सोनू के खिलाफ धारा 363 /366 व 18 पॉक्सो एक्ट व 3 (2) व एससी/एसटी एक्ट धारा 3/5 (1) के तहत केस दर्ज किया है।

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ठळक मुद्देविधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।इस मामले में किशोरी का कहना है कि वह तो बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, पहले चोर समझकर लोगों ने रोक लिया।

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। लेकिन, पूछताछ में इस मामले की सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई है। 

इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट मुताबिक, धामपुर पुलिस ने बीते दिनों एक किशोरी लड़की को अपहरण कर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बनाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में जब मीडिया ने पूछताछ की तो कुछ और ही मामला सामने आ गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े किए जाने लगे।

आइए पहले जानते हैं कि क्या है मामला-

इस मामले में स्थानीय पुलिस का कहना है कि किशोरी लड़की का अपहरण कर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, दूसरी तरफ मामले में किशोरी का कहना है कि वह तो बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, पहले चोर समझकर लोगों ने रोक लिया। फिर थाने ले गए। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं।

ग्राम प्रधान ने इस मामले में जानिए क्या कहा है-

बिजनौर जनपद के धामपुर के गांव बेरखेड़ा के ग्राम प्रधान मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि सोनू उर्फ साकिब पास के ही गांव नसीरपुर में अपने दोस्त के यहां बर्थ डे पार्टी में गया था। बर्थ डे पार्टी में 16 साल की दलित युवती भी शामिल होने आई थी। ग्राम प्रधान की माने तो बर्थ डे पार्टी में रात दस बजे के करीब युवती को ग्रामीणों ने रास्ते में घेर लिया। कुछ ग्रामीण युवको ने युवती पर दबाव बनाया की कहां से आ रही है? इसके बाद युवती के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इन मामलों में केस दर्ज किया-

पुलिस रात को ही सोनू उर्फ़ साकिब को थाने ले आई और फिर लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने लव जिहाद का रूप देकर सोनू के खिलाफ धारा 363 /366 व 18 पॉक्सो एक्ट व 3 (2) व एससी/एसटी एक्ट धारा 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।

टॅग्स :उत्तर प्रदेशलव जिहादबिजनौर
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